अनिल अंबानी का पाली हिल वाला घर भी इसमें शामिल
ED का कहना है कि ये पब्लिक मनी रिकवर करने के लिए जरूरी हैप्रॉपर्टी अटैच करने का ये आदेश 31 अक्टूबर 2025 को PMLA की धारा 5(1) के तहत जारी किए गए
डिजिटल डेस्क न्यूज़/बिजनेस। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 40 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया है। प्रॉपर्टीज में अनिल अंबानी का पाली हिल वाला घर भी है। अटैच की गई प्रॉपर्टीज की कुल वैल्यू 3,084 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
ये एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग केस में लिया गया है, जिसमें यस बैंक से लिए लोन का फंड डायवर्जन का मामला शामिल है। ED का कहना है कि ये पब्लिक मनी रिकवर करने के लिए जरूरी हैं।
प्रॉपर्टी अटैच करने का ये आदेश 31 अक्टूबर 2025 को PMLA की धारा 5(1) के तहत जारी किए गए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ब्लैक मनी को रोकने के लिए 2002 में बना था। इसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट से लेकर कोर्ट ट्रायल तक सब कवर होता है।
ED ने अपनी जांच में पाया है कि रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL) और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस (RCFL) में बड़े पैमाने पर फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने RHFL में 2,965 करोड़ और RCFL में 2,045 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था।
लेकिन दिसंबर 2019 तक ये अमाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) बन गए। RHFL का 1,353 करोड़ और RCFL का 1,984 करोड़ अभी तक बकाया है। कुल मिलाकर यस बैंक को 2,700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ।
ED के मुताबिक, ये फंड्स रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनियों में डायवर्ट किए गए। लोन अप्रूवल प्रोसेस में भी कई गड़बड़ियां मिलीं। जैसे, कुछ लोन उसी दिन अप्लाई, अप्रूव और डिस्बर्स हो गए। फील्ड चेक और मीटिंग्स स्किप हो गईं। डॉक्यूमेंट्स ब्लैंक या डेटलेस मिले।













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